उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी से सांसद आज़म खान को बेटे अब्दुल्ला खान तथा पत्नी तंज़ीन फातिमा समेत जालसाज़ी के मामले में जेल भेज दिया गया है। जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश धीरेन्द्र कुमार द्वारा सभी को जेल भेजा गया है और इस मामले की अगली सुनवाई 2 मार्च को रखी गई है। आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला खान स्वर सीट से विधायक रहे हैं और उनके दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले को लेकर अदालत ने 24 फ़रवरी को पेश होने का आदेश जारी किया था। तय तारीख पर ना पहुँचने के कारण अदालत ने आज़म खान, रामपुर से मौजूदा विधायक उनकी पत्नी तंज़ीन फातिमा तथा बेटे अब्दुल्ला खान की सारी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश भी जारी कर दिया था।
कोर्ट का आदेश जारी होने के बाद रामपुर में पुलिस प्रशासन ने संपत्ति कुर्क करने की मुनादी भी करवाई थी। आज़म खान, उनकी पत्नी तथा बेटा तीनों लोग बुधवार को अदालत के सामने पेश हुए और ज़मानत याचिका डाली जिसे अपर जिला न्यायाधीश धीरेन्द्र कुमार ने ख़ारिज कर दिया। न्यायाधीश ने 2 मार्च तक इन तीनों को जेल में बंद करने का आदेश दिया है। आज़म खान पर अपराध संख्या 4\2019 के अंतर्गत धारा 420 तथा 468 तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
आज़म खान की गिरफ्तारी की फैलाई गई अफवाह, FIR दर्ज
उत्तर प्रदेश में साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बहुत से दर्ज हो चुके हैं। रामपुर एडीजे की अदालत ने 18 दिसंबर को उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म खान के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले को लेकर अज़ाम खान, तंज़ीन फातिमा तथा अब्दुल्ला खान के खिलाफ गैर ज़मानती वारंट जारी किया था और इन तीनों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा का नोटिस भी जारी किया था। भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में अब्दुल्ला खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया था। जांच के बाद आरोप सही पाए जाने पर अब्दुल्ला खान की विधान सभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया था।