लॉक डाउन 5.0 को लेकर यूपी सरकार ने जारी की गाइडलाइन

lockdown 5.0 guideline
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कोरोना वायरस की वजह से देश में इस समय लॉक डाउन चल रहा है और आज इसका चौथा चरण पूर्ण हो रहा है। लेकिन देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉक डाउन 5.0 का ऐलान कर दिया है। इसी को लेकर उत्तरप्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है।

1.इस गाइडलाइन के अनुसार धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स खुल सकेंगे।
2.केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक गतिविधियां जुलाई से शुरू की जाएंगी।
3.मिठाई की दुकान, सब्जी मंडी 6 से 9 और फल मंडी 8 बजे से 8 बजे तक खोलने की अनुमति है।
4.बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे।
5.बस,कार, ऑटो में जितनी सीटें होंगी, उतने लोग बैठ सकेंगे। वहीं बाइक पर भी अब दो लोगों को बैठने की अनुमति    6.पार्क सुबह और शाम में 5 से 8 खुलेंगे।

अभी मेट्रो रेल सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, असेंबली हॉल और बार बंद रहेंगे। जिन चीजों को खोलने की अनुमति दी गई है। वहां पर सभी को मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

यदि कहीं पर कोरोना का एक मरीज मिलता है तो 250 मीटर का एरिया कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा और उस फ्लोर को सील कर दिया जाएगा। यदि एक से ज्यादा मामले सामने आते हैं तो पूरा टावर सील होगा। यदि घर में कोई मामला निकलता है तो घर को सैनिटइज कराना होगा।

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