मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने कोविड-19 टीम 11 के साथ आज बुधवार को बैठक कर कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा की। इस बैठक में स्वास्थ्य कर्मी और सुरक्षाकर्मियों पर हो रहे हमले और अभद्रता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने को लेकर चर्चा की गई है। यूपी सरकार कोरोना वॉरियर्स के साथ हो रही इस तरह की घटनाओं को लेकर एपिडेमिक डिजीज कंट्रोल अध्यादेश 2020 के नाम से सख्त कानून बना सकती है।
दरअसल पिछले कई दिनों से सफाई कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिसकर्मियों पर हमले व थूकने जैसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। इसके बाद डॉक्टरों ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की थी और गृह मंत्रालय ने एपिडेमिक एक्ट 1897 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश जारी किया था। अब यदि कोई व्यक्ति कोरोना वॉरियर्स के साथ बुरा व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी।
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आरोपी व्यक्ति को 3 महीने से 5 साल तक की सजा और 50 हजार से 2 लाख तक जुर्माना देना होगा। यदि मामला गंभीर हुआ तो 6 महीने से 7 साल तक की सजा और एक लाख से 5 लाख तक जुर्माना देना होगा। यूपी सरकार जो कानून लाने की तैयारी कर रही है, उसके तहत कोरोना वॉरियर्स के साथ अभद्रता करने पर 7 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा।