दो साल से लगातार फर्जी दस्तावेज बनवाने वालो के खिलाफ दो साल से चल रही है कार्यवाही आज सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दी गई है। बता दे की उत्तर प्रदेश के एटीएस ने वर्ष 2017 में नजीराबाद निवासी अरमान खान, अर्शफाबाद निवासी मारूफ, कृष्णानगर निवासी राजा सरदार उर्फ कुलविंदर सिंह और गुईन रोड निवासी जावेद नकवी को गिरफ्तार किया था। इनके खिलाफ एटीएस थाने में आईपीसी की धारा 419, 420, 467,468,471, 120बी व 12 पासपोर्ट अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था।
बता दे की सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिदिन सुनवाई कर अधीनस्थ न्यायालय को इस मामले को छह माह में निपटाने के निर्देश दिए थे।एटीएस की सघन पैरवी के चलते आतंकी गतिविधियों के लिए फर्जी दस्तावेज की मदद से पासपोर्ट बनवाने वाले गिरोह के चार सदस्यों को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ हर दोषी पर 4000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।