लखनऊ में 26 मई से खुलेंगे शॉपिंग कॉन्प्लेक्स, लेकिन इन बातों का रखना होगा ध्यान

lucknow shopping complex
image source - google

कोरोनावायरस की वजह से लंबे समय से बंद शॉपिंग कॉन्प्लेक्स को लखनऊ प्रशासन ने 26 मई से खोलने की अनुमति दे दी है। लेकिन सरकार द्वारा जारी शर्तों का पालन करना होगा। डीएम अभिषेक प्रकाश ने इसको लेकर कल शनिवार को गाइडलाइन जारी की थी।

1.शॉपिंग कंपलेक्स नियम शर्तों के साथ एक तिहाई लेफ्ट राइट की तर्ज पर खोले जाएंगे। इसके लिए व्यापारीयों को         आपसी सहमति बनानी होगी।
2.कंपलेक्स की दुकानें सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खुली रहेंगी।
3.एक दुकान में एक समय में दो से तीन ग्राहक ही प्रवेश करने की अनुमति है और सभी को मास्क लगाना व सोशल      डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
4.कांपलेक्स की दुकानों को हफ्ते में 6 दिन खोला जाएगा और एक दिन सैनिटाइज किया जाएगा।
5.यदि कंटेनमेंट व बफर जोन में शॉपिंग कॉन्प्लेक्स आते हैं तो वह नहीं खुलेंगे।
6.शॉपिंग कंपलेक्स में सेंट्रल एसी लगा हुआ है तो उसे बंद रखना होगा।
7.इसके लिए सभी व्यापार मंडलों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
8.जो भी कोरोनावायरस की रोकथाम के मानकों का पालन नहीं करेगा उसे 5 लाख रुपए तक जुर्माना देना होगा।

बता दें नगर निगम के रिकॉर्ड में 367 शॉपिंग कॉन्प्लेक्स दर्ज हैं, जिनमें 19383 दुकानें हैं। प्रशासन ने 26 मई सुबह 7:00 बजे से इन सभी कॉन्प्लेक्स को खोलने की अनुमति दे दी है और सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी का सख्ती से पालन करने को कहा है। मालूम हो लखनऊ में कोरोना के 325 कंफर्म में मामले हैं और दर्जनभर से ज्यादा कंटेनमेंट बफर जोन बनाए गए हैं।

About Author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 + two =