आज़म खान को मिली 29 मुकदमों में राहत

  • जस्टिस मंजू रानी चौहान और जस्टिस मनोज मिश्र की डिवीज़न बेंच में हुई सुनवाई
  • सांसद बनने के बाद से आज़म खान पर अब तक 84 मामलों में दर्ज हुई FIR

समाजवादी पार्टी के विख्यात नेता आज़म खान को इलाहाबाद कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आज़म खान के 29 मुकदमों पर रोक लगा दी है। इस मामले में सपा नेता आज़म खान ने एक याचिका दायर कर के कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उनकी गिरफ्तारी रोकी जाए। जस्टिस मंजू रानी चौहान और जस्टिस मनोज मिश्र कि डिवीज़न बेंच में कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की जिसके बाद 29 FIR पर रोक लगा दी गई। अब आज़म खान को अन्य मामलों में भी राहत मिलने की उम्मीद है। आज़म खान पर किसानों की ज़मीन कब्ज़ा करके मौलाना जौहर विश्वविधालय बनवाने का आरोप दर्ज किया गया था।

बयान दर्ज कराने थाने पहुंचे आजम खान, जमीन हड़पने का है प्रकरण

आज़म खान के सांसद बनने के बाद से अब तक उनपर 84 मामलों में FIR दर्ज की जा चुकी है। इन मुकदमों में मौलाना जौहर विश्वविधालय की ज़मीनों से जुड़े हुए 30 मुक़दमे भी शामिल हैं। इसके अलावा उन पर चोरी और डकैती के मामले भी दर्ज किये गए हैं। आज़म खान की पत्नी तथा बेटों पर भी FIR लिखाई गई है।

रामपुर में चल रहे निजी विश्वविधालय के लिए कोसी बाढ़ क्षेत्र पर कब्ज़ा करने को लेकर आज़म खान के खिलाफ राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने कार्यवाही करने का आदेश दिया था। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ का कहना है कि कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है इस लिए सम्बंधित वैधानिक प्राधिकरण कब्ज़ा करने वालों पर कार्यवाही कर सकती है।

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