अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आने वाले फैसले को लेकर, अयोध्या पुलिस का ट्वीट। सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की आपत्तिजनक पोस्ट न करने की सलाह दी। पुलिस ने ट्वीट करके बताया की सोशल मीडिया पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप फेसबुक, हाईक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि पर कोई भी विवादित पोस्ट करने पर NSA के तहत कार्यवाही की जायेगी।
जानें क्या है NSA
यह संस्था केंद्र सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 के तहत सरकार को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करती है। इस क़ानून के तहत केंद्र व राज्य सरकार को गिरफ़्तारी का आदेश देती है।
बता दें NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार) भारत की सुरक्षा इकाई है। जिसके तहत किसी पर राष्ट्र हित को नुकसान पहुँचाने के शक होने पर NSA द्वारा गिरफ्तारी की जा सकती है। अगर सरकार को लगता है की कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न कर रह है या उस व्यक्ति की गतिविधियां देश के खिलाफ हैं तो बिना किसी अग्रिम सूचना के सरकार उस वयक्ति को गिरफ्तार करवा सकती है।
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इस कानून (NSA) के तहत सरकार संदिग्ध व्यक्ति को देश के किसी भी हिस्से से गिरफ्तार कर सकती है। सरकार उस व्यक्ति को सीसीपी, 1973 के तहत गिरफ्तार करती है। NSA के तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करवा सकती है। सरकार गिरफ्तार व्यक्ति को देश के किस भी हिस्से में भेज सकती है।
इस क़ानून (NSA) के तहत संदिग्ध को पहले एक माह के लिए तथा फिर तीन तीन माह के लिये कस्टडी में रखा जाता है। गिरफ्तार व्यक्ति को तीन सप्ताह के भीतर सलाहकार समिति के सामने पेश किया जाता है। जिसके बाद सुनवाई की जाती है। गिरफ्तार व्यक्ति को एक साल के लिए हिरासत में रखा जा सकता है।