लॉक डाउन 4.0: जाने यूपी में किन चीजों को दी गई अनुमति और किन पर अभी भी प्रतिबंध

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देश में 18 मई से लॉक डाउन 4.0 की शुरुआत हो चुकी है और इस बार केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को लॉक डाउन का पालन कराने और आर्थिक गतिविधियों को अनुमति देने का अधिकार दिया है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है।

इन गतिविधियों पर प्रतिबंध

इस गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में गुटखा, तंबाकू,पान-पुड़िया, रेस्टोरेंट, चाय की दुकान, चाट-पकौड़ी, अंडा, मछली, मीट आदि के ठेले सहित ई रिक्शा, टैक्सी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, शॉपिंग मॉल/मार्ट, समस्त शोरूम, बारात घर, सिनेमा हॉल, मिठाई की दुकानें, समोसे, नमकीन, दालमोठ, बेकरी के व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। इसके अलावा जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, असेंबली हॉल, ऑडिटोरियम, सभी सामाजिक राजनीतिक ,धार्मिक कार्यक्रम पर अभी प्रतिबंध है।

इन चीजों को दी गई अनुमति

1.मेडिकल स्टोर प्रतिदिन 9:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खुले रहेंगे। किराना की दुकान, कृषि से संबंधित उपकरण, मरम्मत से संबंधित प्रतिष्ठान, मिट्टी के बर्तन, पत्तल-दोना की दुकानें आदि रोज 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुलेंगे और खाद्य बीज, पेस्टिसाइड प्रतिदिन सुबह 7:00 बजे से 3:00 बजे तक खोले जा सकेंगे।

2.गलियों में फल-सब्जी, दूध का विक्रय ठेला चलते-फिरते वाहनों द्वारा प्रतिदिन 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक किया जा सकेगा।

3.सोमवार बुधवार एवं शुक्रवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक किताबें, स्टेशनरी की दुकान,मोहर, स्पोर्ट्स, टॉयर, ट्यूब, रिम तथा रिपेयरिंग की दुकान, चश्मा घर, सीमेंट, सरिया, बालू ,मौरंग, बांस-बल्ली-पटरा, हार्डवेयर, सेनेटरी, लोहे की दुकान, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी लैब, ज्वेलरी की दुकानें, कंप्यूटर, हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की दुकान सहित गिफ्ट, मोबाइल की दुकान, साइकिल की रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक, बर्तन, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग, प्रिंटिंग प्रेस, ऑफसेट, फ्लेक्स, कूलर व लोहे बॉक्स आदि से जुड़े प्रतिष्ठान खोले जा सकेंगे।

4.मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक वस्त्रालय, टेलरिंग, जूते और चप्पल की दुकान,घड़ी की दुकानें, मरम्मत कार्य तथा बैग-अटैची, सूटकेस से संबंधित व्यापारी प्रतिष्ठान खोले जाएंगे। हालांकि यह छूट रेड जोन से बाहर दी गई है और इन सभी से जुड़े लोगों को घर से बाहर निकलने से पहले मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

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