कोरोना वॉरियर्स पर किया हमला तो अब खैर नहीं, जाने कितना जुर्माना और कितनी होगी सजा

Action against attackers on corona warriors

कोरोना वॉरियर्स के साथ हो रही घटनाओं को देखते हुए यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जिसके तहत को अब यदि कोई स्वच्छताकर्मी, सुरक्षाकर्मी और स्वास्थ्यकर्मी के साथ अभद्रता करता है या हमला करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आज सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है।

नए कानून के तहत कोरोना वॉरियर्स के साथ अभद्रता करने ये हमला करने वालों को 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा के साथ 50 हजार से 5 लाख तक जुर्माना देना पड़ सकता है। जो लोग कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ भीड़ को इकट्ठा कर भड़काते हैं। उनको 2 वर्ष से 5 वर्ष तक की सजा होगी और 50 हजार से 2 लाख तक जुर्माना भी देना होगा।

पास हुए अध्यादेश के अनुसार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य महामारी नियंत्रण प्राधिकरण बनेगा। इसमें 7 अधिकारी और एक मुख्य सचिव सदस्य होंगे और दूसरा तीन सदस्य जिला महामारी नियंत्रण प्राधिकरण होगा जिसका अध्यक्ष डीएम को नियुक्त किया जाएगा। जिला प्राधिकरण जिले में सभी विभागों के क्रियाकलापों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। जबकि राज्य अधिकरण महामारी की रोकथाम नियंत्रण से संबंधित मामलों में सरकार को परामर्श देगा।

अस्पताल से भागने और जानकारी छिपाने वालों के खिलाफ भी सजा का प्रावधान

1.यदि कोई कोरोनावायरस से संक्रमित व्यक्ति अस्पताल से भागता है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। ऐसे व्यक्ति को 1 साल से 3 साल तक की सजा और 10 हजार से 1 लाख तक जुर्माना देना होगा।

2.कोरोना वॉरियर्स के साथ अश्लील एवं अभद्र व्यवहार करने वालों को भी 1 से 3 साल तक की सजा होगी और जुर्माने के रूप में 50 हजार से 1 लाख रुपए तक वसूले जाएंगे।

3.यदि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति जानबूझकर सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करता है तो उसे भी 50 हजार से 2 लाख रुपए तक जुर्माना देना होगा और 1 साल से 3 साल तक की सजा होगी।

4.यदि किसी व्यक्ति को पता है कि वह कोरोनावायरस से संक्रमित हैं इसके बाद भी वह अपनी जानकारी छुपाता है तो उसको 50 हजार से एक लाख तक जुर्माना उपा 1 साल से 3 साल तक की सजा होगी।

मालूम हो ग्रह मंत्रालय ने पहले ही एपिडेमिक एप्ट 1897 में संशोधन कर सजा का सख्त प्रावधान किया है। लेकिन इसके बाद भी कोरोना वॉरियर्स के साथ कई जगह अभद्र व्यवहार हुआ और हमले भी हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक कर इस कानून को और सख्त बनाने को कहा था। अब यूपी सरकार ने लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। अब यदि कोई कोरोना वॉरियर्स के साथ बुरा व्यवहार करेगा तो उसको सख्त सजा दी जाएगी।

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