मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उच्च-स्तरीय बैठक के मुख्य अंश

cm meeting on coronavirus
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प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार इससे निपटने की हर तरह से कोशिश कर रही है, बढ़ते हुए कोरोना मामलों को मद्देनजर योगी सरकार लगभग हर दिन बैठक कर रही है जिससे इसके प्रभाव को कम किया जा सके।

प्रदेश में lockdown के अलावा लगभग  सभी जरूरतों को ध्यान में रखकर नई रणनीति तैयार की गयी है।

1. सभी जिलों में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। जिलों को दो वर्ग में बांटा जायेगा। A वर्ग में उन जिलों को रखा जायेगा जहां 14 अप्रैल तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है। वर्ग B में वह जिलेे होंगे जहां कोरोना के पॉजिटिव केस मिल चुके हैं या 14 अप्रैल तक और मिलने की आशंका है।
A वर्ग वाले जिलों में कुछ रियायतें दी जाएंगी।
B वर्ग वाले जिलों में प्रतिबंध पूरी तरह से जारी रहेगा।
2. जिलों में चिह्नित किए गए हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में किसी भी तरह का मूवमेंट पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। यहां राशन और अन्य जरूरी सामान की व्यवस्था प्रशासन करेगा।

उत्तर प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति को लेकर सीएम की बैठक

3. 30 अप्रैल तक प्रदेश में कहीं भी 5 से अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर प्रतिबंध रहेेगा साथ ही धारा 144 लागू रहेगी।
4. 31 मई तक पूरे प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग की नीति भी इस तारीख तक लागू रहेगी।
6. वर्ग B के जिलों की सीमाएं पूर्व की भांति सील रहेंगी और सामान का परिवहन भी जिलों की सीमा के अंदर नहीं होगा। वर्ग A के जिलों में जिलाधिकारी की अनुमति से परिवहन में रियायत दी जा सकती है। वर्ग A और वर्ग B वाले जिलों के बीच कोई आवागमन नहीं होगा। वर्तमान में बने पास मान्य होंगे। स्वास्थ्य परीक्षण सम्बंधित सुविधाएं जारी रहेंगी।
7. मुख्य हॉटस्पॉट वाले इलाकों को छोड़कर जोखिम का आकलन कर जिलाधिकारी निर्माण, औद्योगिक उत्पादन और खनन की अनुमति दे सकेंगे।
8. स्टांप एवं रजिट्रेशन की सभी जिलों में नियमों के अधीन अनुमति दी गयी है।

बैठक की कुछ और मुख्य  बातें 

 ये बंद रहेंगे :

  • होटल, धर्मशाला, होम स्टे, मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, रेस्टूरेंट, बार, धार्मिक संस्थान आदि बंद रहेंगे।
  • जिलाधिकारी की अनुमति के बिना किसी कार्मिक या अन्य व्यक्ति को हटाया नहीं जाएगा।
  • 15 मई तक प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।
  • अस्पतालों आदि को छोड़कर 15 मई तक प्रदेश मे एयर कंडीशनर के उपयोग पर भी रोक।

हॉटस्पॉट को छोड़कर इनको रहेगी अनुुमति :

  • खेती किसानी, बागवानी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, कटाई, बुवाई आदि को अनुमित रहेगी।
  • राज्य की सीमा से बाहर और वर्ग B वाले जिलों से श्रमिक नहीं लाए जा सकेंगे।

रियायत :

वर्ग A वाले जिलों के बीच सात बजे से लेकर एक बजे के बीच खुद के वाहनों से यात्रा हो सकेगी। वर्ग A और वर्ग B वाले जिलों के बीच वाहन नहीं चलेेंगे, केवल आवश्यक सामान की ढुलाई हो सकेगी।

  • वर्ग A वाले जिलों सहित अगर कहीं कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आते हैं तो प्रतिबंध अधिक सख्त किए जाएंगे।
  • क्वारंटीन होने वालों को इधर-उधर आने-जाने की इजाजत नहीं होगी।
  • सभी निजी अस्पताल और अन्य चिकित्सीय संस्थाएं प्रदेश में खुली रहेंगी और सोशल डिस्टेंस नीति का पालन होगा।
  • सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मनरेगा को वर्ग A जिलों में अनुमति होगी।

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