छात्रा के साथ रेप के आरोपी स्वामी चिन्मयानंद को मिली ज़मानत

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता स्वामी चिन्मयानंद को एक कानून की छात्रा के साथ कथित तौर पर बलात्कार के मामले में जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने शाहजहांपुर जिला जेल में बंद चिन्मयानंद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनको जमानत देने का फैसला किया। इससे पहले इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित किया था। चिन्मयानंद पर उनके ही कॉलेज स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में कानून की पढ़ाई करने वाली एक छात्रा का यौन शोषण करने का आरोप लगा था। इसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया और एसआईटी जांच की जा रही है।

स्वामी चिन्मयानंद के पैरोल के लिए पिछले महीने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल हुई थी जिसमे उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इलाज कराने के लिए उनको कुछ समय के लिए जेल से रिहा करने की सिफारिश की गई थी। चिन्मयानंद से पांच करोड़ रूपए की रंगदारी मांगने के आरोप में अब तक सभी आरोपियों को ज़मानत मिल चुकी है जो जेल से रिहा हो गए हैं। इस मामले में सबसे पहले बलात्कार पीड़ित छात्रा की जमानत मंजूर की गई थी। जेल से सबसे पहले छात्रा बाहर आयी इसके बाद विक्रम ठाकुर और फिर सचिन जेल से रिहा हो गए थे। सबसे बाद में आरोपी संजय सिंह गुरुवार की शाम को जेल से रिहा हुआ था। पुलिस ने संजय को 25 सिंतबर को गिरफ्तार कर के जेल भेज दिया था।

SIT ने प्रेसवार्ता कर स्वामी चिन्मयानंद मामले का किया खुलासा

उत्तर प्रदेश पुलिस ने एसआईटी टीम के साथ मिलकर बहुत दिनों तक जद्दोजहद करने के बाद पिछले साल सितंबर महीने में छात्रा से यौन शोषण के आरोपी स्वामी चिन्मयानंद को उनके मुमुक्ष आश्रम से गिरफ्तार करने में कामयाब रही थी। स्वामी चिन्मयानंद पर उनके ही कॉलेज में पढ़ने वाली कानून की एक छात्रा ने दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने का मुकदमा दर्ज करवाया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की दो सदस्यीय विशेष पीठ का गठन कर के इस पूरे मामले की जांच करने के लिए एसआईटी टीम बनाने का निर्देश दिया था।

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