सुप्रीम कोर्ट: शराब की होम डिलीवरी को लेकर सरकार करें विचार

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आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने लॉक डाउन के दौरान खुली शराब की दुकान में सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें 4 मई से खुली शराब की दुकानों के बाहर लोग भारी संख्या में एकत्रित हुए और इस दौरान किसी ने भी सोशल डिस्टेंशन का पालन नहीं किया। जिससे कोरोनावायरस फैलने का खतरा बढ़ सकता है। इसी को लेकर याचिका दायर की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को भले ही खारिज कर दिया है। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारों को इनडायरेक्ट शराब की बिक्री या होम डिलीवरी को लेकर विचार करना चाहिए। जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस अशोक भूषण ने कहा की हम एसा कोई आदेश नहीं देंगे। लेकिन सरकारों को इस पर विचार करना होगा।

बता दें लॉक डाउन की शुरुआत के साथ सरकार ने कुछ छूट भी दी थी। जिसके तहत शराब की दुकानों को खोला गया था। दुकान खोलने से पहले ही सैकड़ों लोग दुकान के बाहर एकत्रित हो गए। इस दौरान किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। जिससे कोरोनावायरस फैल सकता है। इसलिए अब शराब की होम डिलीवरी कराने को लेकर विचार किया जा रहा है। इससे पहले जोमैटो ने भी सरकार से शराब की होम डिलीवरी करने के लिए अनुमति मांगी थी। सरकार अभी इस पर विचार कर रही है। यदि इसको अनुमति मिलती है तो जल्द ही शराब की होम डिलीवरी की जाएगी।

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