कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। बता दें पी चिदंबरम INX मिडिया केस में दोषी है। अगस्त में चिदंबरम को CBI ने उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था और तभी से उनसे INX मिडिया केस को लेकर पूछ-ताछ की जारही है। कुछ दिनों पहले ही ईडी ने दिल्ली की विशेष अदालत से पी चिदंबरम से पूछ-ताछ करने की इजाजत मांगी थी और कोर्ट ने इजाजत देते हुए कहा था की जरुरत हो तो चिदंबरम को गिरफ्तार किया जा सकता है।
INX media case: Delhi Court disposes of the plea of Congress leader P. Chidambaram's interim bail with direction to Tihar Jail Superintendent to keep P. Chidambaram's cell clean & provide mineral water, protection against mosquitoes & he should be provided a face mask. (file pic) pic.twitter.com/7NUhfV5m7C
— ANI (@ANI) November 1, 2019
तिहाड़ में 30 मिनट तक ईडी ने की चिदंबरम से पूछताछ
कोर्ट ने आज शुक्रवार को पी चिदंबरम की अंतरिम जमानत को भले ही रद्द कर दिया हो पर कोर्ट ने चिदंबरम को थोड़ी राहत दी है। कोर्ट ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को निर्देश देते हुए कहा की जेल में चिदंबरम जिस कोठरी में है उसे साफ रखा जाये, साथ ही मिनरल वाटर और मछरों से बचने के लिए उचित इंतजाम किया जाये।