पुलिस अधीक्षक व पुलिस को शस्त्र लाइसेंसों के भौतिक सत्यापन के निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशों के अनुपालन के कर्म में शासन द्वारा प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा दृष्टिगत व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेंस धारको के शस्त्रों एवं उनके द्वारा क्रय एवं प्रयुक्त कारतूसों के भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में निर्देश प्रदान किये गए है।

अपर मुख्य सचिव अविनाश अवस्थी जी का कहना है की उत्तर प्रदेश में हर्ष फायरिंग की रोक थाम हेतु तथ्यों को छिपा कर या फर्जी ढंग से शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने वाले को कारतूस प्राप्त करने के बदले शस्त्र व्यावसायिक डीलर्स को (80 )% प्रतिशत न जमा करने वाले व आयुध नियम का सही ढंग से अनुपालन न करने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में पूर्व में जारी परिपत्रो के निर्देशानुसार अनुपालन हेतु समस्त जिला मजिस्ट्रेट ,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ,पुलिस अधीक्षक को शास्त्रों के भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए है।

दरअसल पिछले दिनों शाहजहांपुर में बने फर्जी लाइसेंस का भंडाफोड़ पुलिस-प्रशासन ने किया था। और इस मामले की जांच कविनगर कोतवाल कर रहे थे और इसी मामले की जांच में मालूम हुआ कि जूनियर इंजीनियर के पास भी रिपीटर बंदूक है। जिसको फर्जी पाने पर लाइसेंस बनवाया गया था ।

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निर्देश में कहा गया है की समस्त जिला मजिस्ट्रेट 20 सितम्बर 2019 से 20 अक्टूबर के मध्य आवश्यक रूप से अभियान चला कर अपर जिला मजिस्ट्रेट ,सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में रक्षित पत्रावलियों एवं एनडीएएल एलिस पोटर्ल पर दर्ज शस्त्र के यूएनआई के अनुसार मिलान कर ये सुनिश्चित कराये की बिना वैध पत्रावलियों एवं बिना वैध हस्तक्षर स्वीकृति के बिना कोई शस्त्र लाइसेंस तो निर्गत नही किया गया है। उन्होंने कहा की समस्त पुलिस अधीक्षक को थाना प्रभारियों के माध्यम से थानों में रक्षित रजिस्टरों का मिलान जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के शस्त्र अनुभाग के रजिस्टरों के अनुसार सुरक्षित करे।

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