फारुख अब्दुल्ला को मिली PSA से आजादी,जाने क्या है PSA

Farooq Abdullah
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पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला के ऊपर लगा पीएसए एक्ट हट गया है पर फारुख अब्दुल्ला को अपने घर में ही नजरबन्द रहना होगा। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुछेद 370 हटने के बाद राज्य के कई बड़े-बड़े नेताओं को घर में नजर बंद व हिरासत में भी लिया गया था। जैसे-जैसे हालात सामान्य होते गए एक-एक नेता को रिहा किया जाने लगा। उसी समय पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला को भी हिरासत में लिया गया था और 3 महीने के लिए PSA एक्ट लगाया गया था पर बाद में इसे 3 महीने और बढ़ा दिया गया। जिसकी अवधि अब मार्च में समाप्त हो गयी है।

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 PSA ACT क्या है?

PSA (Public Sefty Act) 1970 में लाया गया था। इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक के लिए गिरफ्तार या नजरबन्द किया जा सकता है। वो भी बिना मुकदमा चलाये। हलाकि तब ये कानून जम्मू कश्मीर में लकड़ी की तस्करी करने वालों के लिए बना था पर 1990 में जब उग्रवाद भड़का तो तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने उग्रवाद को शांत करने के लिए सशस्त्र बल को विशेष शक्तियां दी। जिसके तहत 16 साल के ऊपर के किसी भी व्यक्ति पर PSA को लगाया जा सकता था। 2011 में इस एक्ट में संशोधन कर आयु को 18 वर्ष कर दिया गया।

आजादी के बाद बोले अब्दुल्ला

रिहा होने के बाद फारुक अब्दुल्ला ने कहा की ‘आज मेरे पास शब्द नहीं हैं। मैं आज आजाद हूँ; अब, मैं दिल्ली जाऊंगा और संसद में उपस्थित रहूंगा और आप सभी के लिए बात कर पाउँगा। मैं राज्य के लोगों और बाकी नेताओं और देश के बाकी हिस्सों के लोगों का आभारी हूं, जिन्होंने हमारी आजादी के लिए बात की। यह आजादी तब पूरी होगी जब सभी नेता रिहा होंगे। मै तब तक राजनितिक मामलों पर नहीं बोलूंगा जब तक सब रिहा नहीं होते।’ मालूम हो अभी भी कुछ नेता हिरासत में है।

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