कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दो लाख के निजी मुचलके पर चिदंबरम को जमानत मिल गयी है। जमानत देने के साथ ही कोर्ट ने कुछ पाबंदियां भी लगायी है। सुप्रीम कोर्ट ने INX मिडिया केस में दोषी पी चिदंबरम को किसी भी गवाह से मिलने और बात करने को मना किया है और न ही बिना अनुमति के विदेश यात्रा करने को कहा है। कोर्ट ने चिदंबरम को प्रेस कॉन्फ्रेंस और सार्वजनिक बयान न देने को भी कहा है। बता दें अगस्त में INX मिडिया केस को लेकर कोर्ट में सुनवाई होने के बाद चिदंबरम अचानक दो तीन-दिन के लिए गायब हो गए थे। उसके बाद अचानक कांग्रेस कार्यालय पहुंच कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां से अपने घर के लिए रवाना हुए थे और CBI ने घर की दिवार फांद कर चिदंबरम को गिरफ्तार कर लिया गया था।
ईडी ने पी चिदंबरम के बयान को रिकॉर्ड करने के लिए कोर्ट में दिया आवेदन
Supreme Court directs P Chidambaram to furnish a bail bond of Rs 2 lakhs along with 2 sureties of the same amount. SC also says Chidambaram can not travel abroad without the Court's permission. https://t.co/JTs5nGBpJd
— ANI (@ANI) December 4, 2019