फरार चल रहे इंस्पेक्टर दीपक शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने के प्रभारी रहे इंस्पेक्टर दीपक शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका मेरठ की एंटी करप्शन कोर्ट ने खारिज कर दी है। इंस्पेक्टर दीपक शर्मा को जुआरियों से बरामद 9 लाख 70 हजार रुपए हड़पने के मामले में सस्पेंड कर उसके विरुद्ध गाजियाबाद के एसएसपी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। तभी से वह फरार चल रहा है।

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आपको बता दे की अभी हाल ही में बीते कुछ दिन पहले 29 नवम्बर को गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने के भ्रष्टाचार के मामले के आरोपी इंस्पेक्टर दीपक शर्मा की तरफ से स्पेशल जज भ्रष्टाचार निवारण इरफान कमर की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई।जिस पर सुनवाई के लिए तीन दिसंबर की तारीख नियत की गई थी।

दरअसल थाना इंद्रापुरम पुलिस ने होटल ग्रांड में जुआ खेलते कई लोगों को पकड़ा था। लेकिन बिना कोई वैधानिक कार्यवाही किए ही पैसा लेकर लोगों को छोड़े जाने के आरोप लगे थे। पुलिस अधिकारी जांच करने होटल पहुंचे तो होटल मालिक ऋषि सिंह व मैनेजर से पता चला कि 22 अक्तूबर 2019 की रात्रि करीब 11 बजे कमरा नंबर 109 से चार और कमरा नंबर 209 से 9 लोगों को इंस्पेक्टर दीपक शर्मा ने जुआ खेलते पकड़कर उनसे 12.20 लाख रुपये बरामद किए थे।

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