लॉक डाउन 3: जाने किन कामों को अनुमति और किन को नहीं

uidelines for lock down 3

केंद्र सरकार ने देश में कोरोनावायरस की स्थिति को देखते हुए lockdown 3 का ऐलान कर दिया है जो 4 मई से 17 मई तक रहेगा। इसके साथ ही 319 जिलों को ग्रीन, 284 ऑरेंज और 130 जिलों को रेड जोन में रखा गया है। इन सभी जनों के लिए गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर दी है जिसने बताया गया है कि किन कामों को अनुमति होगी और किन को नहीं।

इन कामों को अनुमति

लॉक डाउन 3 के दौरान रेड जोन में किसी भी तरह की कोई गतिविधि नहीं होगी। नियम पहले की तरह ही सख्त रहेंगे। रेड जोन में जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी हो सकेगी। ग्रीन जोन में आधी आबादी के साथ बसें चल सकती हैं और ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकान खुलेंगी। लेकिन इनमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा और 5 लोगों से ज्यादा एक बार में नहीं होने चाहिए। जिन जिलों को ऑरेंज जोन में रखा गया है। उनमें जरूरी काम के लिए वाहन चल सकेंगे। इनमें जो टैक्सी चलेंगी उनमें ड्राइवर के साथ दो अन्य लोग और बैठ सकेंगे।

इन कामों को नहीं अनुमति

रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक गैरजरूरी कामों के लिए आने-जाने पर रोक है। हवाई, सड़क, ट्रेन और मेट्रो सफर के साथ साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, कैब पर भी रोक है। इसके साथ ही नाई की दुकान, स्पा, सैलून, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स क्लब, होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।

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