एक्जिट पोल पर बैन निर्वाचन आयोग ने दिया आदेश

निवार्चन आयोग ने एक्जिट पोल प्रतिबंधित लगाने का आदेश दिया है।बता दें 21 अक्‍टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 6.30 बजे तक एक्जिट पोल प्रतिबंधित रहेगा। शाम 6:30 बजे तक कोई भी एग्जिट पोल प्रसारित नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग की ओर से जन प्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 126ए के तहत यह आदेश दिया गया है। बता दें की प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी भी जरिए से एग्जिट पोल का प्रसारण नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी डा. एस करुणा राजू ने बताया कि कि चुनाव वाले क्षेत्रों में चुनाव से 48 घंटे पहले कोई भी इलेक्ट्रानिक मीडिया किसी भी एग्जिट पोल के नतीजे या सर्वेक्षण को नहीं दिखा सकेगा।

चुनाव आयोग की प्रवक्‍ता शेफाली शरण ने ट्वीट कर बताया की , ’21 अक्‍टूबर को विधानसभा चुनावों को देखते हुए सुबह 7 बजे से शाम 6.30 बजे तक एक्जिट पोल के प्रसारण पर बैन लगाया गया है।’

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17 राज्‍यों में 52 विधानसभा क्षेत्रों पर उम्‍मीदवारों को चुना जा सकता है

बता दें की अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्‍तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्‍यप्रदेश, मेघालय, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्‍थान, सिक्कि‍म, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्‍तरप्रदेश। इसके साथ ही महाराष्‍ट्र में सतारा व बिहार में समस्‍तीपुर संसदीय क्षेत्रों में भी चुनाव होने हैं। मतों की गिनती 24 अक्‍टूबर को की जाएगी और परिणाम भी इसी दिन घोषित किए जाएंगे। इसके अलावा चुनाव परिणाम समेत ओपिनियन पोल या अन्‍य पोल सर्वे को भी डिसप्‍ले करने पर बैन है।

कुछ दस्तावेजों की मदद से मतदान कर सकते है

भारतीय चुनाव आयोग द्वारा वोटर फोटो पहचान पत्र के अलावा वोटर पहचान के सबूत के तौर पर 11 अन्य दस्तावेजों को इस्तेमाल करनेआदेश दिया है।जिनमे से पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, केंद्र /राज्य सरकारों /सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों या पब्लिक लिमिटड कंपनियों द्वारा जारी सर्विस पहचान पत्र, बैंकों /डाकखाने द्वारा जारी फोटो सहित के पासबुक, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की स्कीम के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, सेहत बीमा कार्ड, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज और एमपी/ एमएलए द्वारा जारी पहचान पत्र मदद से मतदान कर सकते हैं।

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