कोरोना वॉरियर्स को मिला कानूनी कवच, यूपी सरकार ने अध्यादेश किया लागू

Corona Warriors UP government implemented ordinance

कोरोना वॉरियर्स स्वच्छताकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और सुरक्षाकर्मियों के साथ बीते कई दिनों में देश के अलग-अलग हिस्सों में हमले और अभद्र व्यवहार हुआ है। इसको लेकर गृह मंत्रालय ने एपिडेमिक एक्ट 1897 में संशोधन कर सजा व जुर्माने का प्रावधान किया था। लेकिन यूपी सरकार ने इस कानून को और सख्त बनाने का फैसला किया। 6 मई को सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसको मंजूरी दे दी गई थी और आज से इस अध्यादेश को लागू किया जा रहा है।

इस अध्यादेश के अनुसार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य महामारी नियंत्रण प्राधिकरण बनेगा। जिसमें 7 अधिकारी और एक मुख्य सचिव सदस्य होंगे और दूसरा 3 सदस्य जिला महामारी नियंत्रण प्राधिकरण होगा। जिसका अध्यक्ष डीएम को नियुक्त किया जाएगा। जिला प्राधिकरण जिले में सभ विभागों के क्रियाकलापों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। जबकि राज्य प्राधिकरण महामारी की रोकथाम नियंत्रण से संबंधित मामले में सरकार को परामर्श देगा।

अभद्र व्यवहार और हमला करने वालों के लिए सजा

1.यदि कोई कोरोनावायरस से संक्रमित व्यक्ति अस्पताल से भागता है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। ऐसे व्यक्ति को 1 साल से 3 साल तक की सजा और 10 हजार से 1 लाख तक जुर्माना देना होगा।

2.कोरोना वॉरियर्स के साथ अश्लील एवं अभद्र व्यवहार करने वालों को भी 1 से 3 साल तक की सजा होगी और जुर्माने के रूप में 50 हजार से 1 लाख रुपए तक वसूले जाएंगे।

3.यदि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति जानबूझकर सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करता है तो उसे भी 50 हजार से 2 लाख रुपए तक जुर्माना देना होगा और 1 साल से 3 साल तक की सजा होगी।

4.यदि किसी व्यक्ति को पता है कि वह कोरोनावायरस से संक्रमित हैं इसके बाद भी वह अपनी जानकारी छुपाता है तो उसको 50 हजार से एक लाख तक जुर्माना उपा 1 साल से 3 साल तक की सजा होगी।

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