आजम खान फिर पहुंचे एडीजे-3 कोर्ट, याचिका पर होगी सुनवाई

आजम खान जो प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री होने के साथ ही समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता भी है। इसके आलावा ये रामपुर से सांसद होने वाले आजम खान रामपुर में स्थित जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। फिलहाल कुछ समय से आज़म खान को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन पर चल रहे मुकदमो की वजह से इन्हे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे है।

क्या है आजम खान पर मुकदमा

आजम खान की पर गैर कानूनी मामलो के तहत मुक़दमे चल रहे है। इन पर जमीन पर कब्जा करने के मामले को लेकर मुकदमा चल रहा है। इस जुर्म के अंतर्गत आजम खान पर धारा 452, 379, 427, 448, 395, 504, 506 और 120बी के तहत 9 मुक़दमे दर्ज किए गए है। जो रामपुर शहर के कोतवाली और थाना अजीमनगर में दर्ज हुए थे। इन मुकदमो से बचने के लिए आजम खान ने जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी।

क्या हुआ इस याचिका का नतीजा

आजम खान ने इन सभी 9 मुकदमों की गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी तरफ से अग्रिम जमानत याचिका रामपुर की एडीजे कोर्ट में दाखिल कर दी थी, जिस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई 3 अक्टूबर की तारीख को रखी। लेकिन किसी कारण वश सुनवाई नहीं हो सकी। जिसके बाद एडीजे 3 की कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर की तारीख को तय कर दी।

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आपको बता दें कि इस सुनवाई से पहले आरोपी आजम खान को मंगलवार के दिन जल निगम घोटाला के मामले को लेकर लखनऊ में एसआईटी के सामने पेश होना पड़ा था। इस दौरान उनसे घंटों पूछताछ हुई थी। इसके आलावा रामपुर में एसआईटी ने पिछले कुछ दिनों पहले सपा सांसद आज़म खान के लिए फिर से एक नोटिस जारी किया था। आजम खान से एसआईटी को किसानों की जमीन पर कब्जा करने के मामले को लेकर बयान दर्ज कराना है। इस नोटिस से पहले आजम खान को एसआईटी ने 25 सितंबर कि तारीख पर बयान के लिए बुलाया था पर उस तारीख वो वहां नहीं पहुंच सके।

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